छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा अन्य निकट पारिवारिक सदस्यों या नातेदारों को उनके प्रतिनिधि अथवा समन्वयक के रूप में नामित किए जाने पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर नियमों में संशोधन किया है।
अब नहीं बन सकेँगे पति पुत्र नातेदार जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि,सरकार ने लगाई रोक
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