Tuesday, February 10, 2026
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बिजली चोरी:सूचना देने वालों को मिलेगा 50 हजार रूपए तक का ईनाम

पारितोषिक की 5 फीसदी राशि अथवा 25 हजार रूपए का होगा तुरंत भुगतान
अब तक 167 सफल सूचना देने वालों को 2 लाख रूपये से अधिक का हुआ भुगतान

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर अधिकतम 50 हजार रूपए का ईनाम दिया जाएगा। प्रोत्‍साहन राशि 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रूपए का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जाएगा।

कंपनी ने कहा है कि प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचना देने वाले को दी जाने वाली 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि में से योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा तथा बाकि 5 प्रतिशत राशि का भुगतान पूर्ण वसूली उपरांत किया जा रहा है।

कंपनी ने बताया कि इस योजना में 01 अप्रैल 2025 से अब तक 167 सफल सूचना देने वालों को 02 लाख 06 हजार हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराए गए हैं। साथ ही जांच एवं वसूली की कार्यवाही करने वाले संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी 3000 रुपये प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान उनके मासिक वेतन में जोड़कर किया गया है। कंपनी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व कुल 63 प्रकरणों में पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्‍त होने पर 07 सफल सूचनाकर्ताओं को उनके खाते में 2 लाख 18 हजार रूपये की प्रोत्‍साहन राशि का भुगतान किया गया है।

कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारी/ संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारी को भी सूचनाकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। उसे सूचना सही पाए जाने एवं जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश की पूर्ण वसूली होने पर एक प्रतिशत प्रोत्‍साहन राशि के रूप में दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के उपरांत बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में सभी कर्मचारियों का महत्‍वपूर्ण योगदान रहता है। कंपनी ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जांच एवं वसूली के कार्य में सम्मिलित बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजना के तहत दी जाने वाली 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि को सभी संबंधितों को समान रूप में दिया जा रहा है।

कंपनी ने कहा है कि पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग, भुगतान से संबंधित गतिविधियां पूरी तरह से गोपनीय और ऑनलाइन है। अब सूचनाकर्ता को कंपनी के पोर्टल पर गुप्‍त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान क्र. (आधार अथवा पेन) देना अनिवार्य है।

योजना में सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी भी रखी जा रही है।

पोर्टल अथवा उपाय ऐप पर देनी होगी सूचना

कंपनी द्वारा योजना में सूचना देने वाले को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचना देने वाले के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है एवं उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समस्त नागरिकों के साथ साथ आउटसोर्स कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाने और कंपनी को सहयोग प्रदान करें।

Yogesh Soni Editor
Yogesh Soni Editorhttp://khabaronkiduniya.com
पत्रकारिता मेरे जीवन का एक मिशन है,जो बतौर ए शौक शुरू हुआ लेकिन अब मेरा धर्म और कर्म बन गया है।जनहित की हर बात जिम्मेदारों तक पहुंचाना,दुनिया भर की वह खबरों के अनछुए पहलू आप तक पहुंचाना मूल उद्देश्य है।
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