रहली सागर/ कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देशानुसार, विकासखंड रहली में निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली और नियमों के पालन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अनुविभागीय अधिकारी (SDM) कुलदीप पाराशर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ब्लॉक के समस्त अशासकीय विद्यालयों के संचालक और प्राचार्य सम्मिलित हुए।
फीस अधिनियम और नियमों की दी गई जानकारी
बैठक के दौरान एसडीएम पाराशर ने सभी संस्थाओं को ‘मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम’ और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी शिक्षण संस्थान शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर रहकर ही विद्यालय का संचालन करें। नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों को न करें विवश: SDM
बैठक में मुख्य रूप से छात्र-छात्राओं और अभिभावकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए कि:
- किसी भी छात्र या अभिभावक को किसी विशिष्ट दुकान से पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- विद्यालयों को अपनी जानकारी निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल और नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
- छात्रों से ली जाने वाली फीस का पारदर्शी लेखा-जोखा रखना होगा और निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का संधारण करना अनिवार्य है।

समस्याओं का हुआ त्वरित निराकरण
बैठक में उपस्थित विद्यालय संचालकों और प्राचार्यों ने भी अपनी बातें और समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं। एसडीएम ने मौके पर ही उनकी शंकाओं का समाधान किया और विभिन्न समस्याओं के उचित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
इस अवसर पर विकासखंड स्रोत समन्वयक (BRC) आर.डी. अहिरवार सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
