सागर | 27 जनवरी 2026 सागर कलेक्टर श्री संदीप जी आर अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं, और मंगलवार को शाहगढ़ भ्रमण के दौरान इसका सीधा नजारा देखने को मिला। शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अनदेखी करने पर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया है, वहीं प्रभारी तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस थमाया है।
क्या है पूरा मामला?
यह कार्रवाई शाहगढ़ निवासी संदीप कुमार जैन की कृषि भूमि (खसरा नंबर 146/1/2) पर अवैध कब्जे से जुड़ी है। जुलाई 2024 में आवेदक के पक्ष में सीमांकन और कब्जे का आदेश हुआ था, जिसकी पुष्टि जुलाई 2025 में अपील के दौरान भी हुई। इसके बावजूद, मैदानी अमले ने आवेदक को उसकी जमीन का कब्जा नहीं दिलाया।
लापरवाही पर गिरी गाज
- पटवारी निलंबित: आदेश के बावजूद कब्जा दिलाने में रुचि न लेने पर पटवारी श्री मौन सिंह गौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय केसली तय किया गया है।
- तहसीलदार को नोटिस: प्रभारी तहसीलदार श्री ज्ञानचंद राय को पदीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने पर नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने नाराजगी जताई कि सिविल जेल जैसी वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित करने के बजाय मामले को लटकाया गया। उन्हें 3 फरवरी तक व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
