Saturday, October 25, 2025
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MP:15 अगस्त तक मछली पकड़ी तो हो सकता हे एक वर्ष तक का कारावास, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों

मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 16 जून 2025 से 15 अगस्त 2025 तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज़ सीजन घोषित किया गया है।

मत्स्य पालन विभाग के अनुसार, इस अवधि में वे सभी जल स्रोत जिनका संबंध किसी नदी से है या जो निर्दिष्ट जल की परिभाषा में आते हैं, उनमें मछली पकड़ना, विक्रय, विनिमय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। छोटे तालाब अथवा अन्य जल स्रोत, जो किसी नदी से जुड़े नहीं हैं, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।कलेक्टर संदीप जी.आर. के आदेशानुसार वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों की प्रजनन अवधि को ध्यान में रखते हुए मछलियों के संरक्षण हेतु उक्त आदेश जारी किया हे

उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य संशोधित अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास, पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

कलेक्टर श्री संदीप जी आर द्वारा सभी मत्स्य समितियों, मत्स्य पालक समूहों, निजी मछली पालकों तथा आम नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट, मछली का विक्रय, परिवहन या विनिमय न करें और न ही इस गतिविधि में किसी अन्य को सहयोग दें। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Yogesh Soni Editor
Yogesh Soni Editorhttp://khabaronkiduniya.com
पत्रकारिता मेरे जीवन का एक मिशन है,जो बतौर ए शौक शुरू हुआ लेकिन अब मेरा धर्म और कर्म बन गया है।जनहित की हर बात जिम्मेदारों तक पहुंचाना,दुनिया भर की वह खबरों के अनछुए पहलू आप तक पहुंचाना मूल उद्देश्य है।
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