Mp news/ मप्र में विदेशों की तर्ज पर गंदगी फैलाने वालो के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही किए जाने सूचना जारी की गई है, नगरीय प्रशासन विभाग नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता में नंबर बढ़ाने फिर एक्शन मोड पर आ गया है।नगरीय प्रशासन ने प्रदेश की सभी नगरपालिकाओं को निर्देश जारी कर सख्त कार्यवाही करने लिखा है।हालांकि इतिहास गवाह है यह निर्देश आदेश महज खानापूर्ति रहे है। क्योंकि हकीकत में इनका पालन नहीं हो पाता।वजह दो है प्रशासनिक स्टॉप की और अधिकारियों में इच्छाशक्ति की कमी तथा वोट बैंक की राजनीति के चलते नियम सख्ती से लागू नहीं हो पाते है। हालांकि विभागीय निर्देश मिलने के बाद रहली नगरपालिका सबसे पहले एक्शन में आई और निर्देशों की जानकारी आमजन को जारी करते हुए सौ रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक के जुर्माने कार्यवाही करने निर्देश जारी किए गए है।
रहली नगर पालिका सफाई दरोगा महेश ठाकुर ने बताया कि सीएमओ के निर्देश पर सभी नगर वासियों को समझाएं दी जा रही है कि खुले में कचरा ना फेके, मवेशियों को सड़क पर ना छोड़े तथा पॉलिथीन का उपयोग बंद करें अन्यथा जमाने की कार्यवाही जाएगी। रहली नगर पालिका से मिली जानकारी के अनुसार घरों दुकानो एवं प्रतिष्ठानों में कचरे का पृथकीकरण कर गीले कचरे को हरे डस्टबिन में व सूखे कबरे को नीले डस्टबिन में एकत्र कर, सेनेटरी अपशिष्ट को कचरा वाहन में लगे थर्ड बॉक्स में डालें तथा खतरनाक अपशिष्ट को कचरा वाहन में लगे चौथे बॉक्स में अलग-अलग ही डाले। घरो, दुकानों एवं प्रतिष्खनों से निकलने वाले कबरे व निर्माण कार्य से निकलने वाले मलबे को सड़क पर जल संरचनाओं, तालाबों, नाली, नालो, मार्ग खाली प्लाट आदि स्थानों पर ना डाले तथा पॉलीथीन की थेलियों का उपयोग, क्रय, विक्रय या भंडारण करते पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
1 निर्माण एवं विध्वंश कार्य से निकलने वाले मलबे को खुले में डालने पर
2 निकाय अंतर्गत नाला, नाली, कुए, तालाब एवं अन्य जल स्त्रोत में कचरा डालने पर
3 डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक नहीं देने पर
4 नगर में पॉलीथीन या प्लास्टिक की थैलियो का उपयोग क्रय विक्रय या भंडारण करते पाये जाने पर।
5 आवारा पशुओं को सडक पर छोडकर गंदगी करने , कुत्तों को घुमाने के बहाने सड़क पर गंदगी कराने पर एवं मार्ग पर घुमते पाए जाने पर पशु मालिको पर
6 चौक कचरा उत्पादको (50 किलो से अधिक) द्वारा कचरे का निष्पादन स्वयं नहीं करने पर।
7. सार्वजनिक स्थल, रहवासी क्षेत्रों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों मुख्य मार्ग पर थुकने व गंदगी फैलाने पर 8 व्यवसायिक दुकानों / संस्थाओं द्वारा झाडू लगाने के उपरान्त एकत्रित कचरे को दुकानों के आस-पास कचरा फेकने पर ।
8 गंदगी करने पर।
9 सार्वजनिकस्थल एवं खुले में शौच व पेशाब करने पर।
10 कचरा जलाकर पर्यावरण प्रदूषण करने पर।
11 अन्य विविध प्रकार के प्रदूषण फैलाने एवं गन्दगी करने पर।
12 बस में बैठे यात्रियों द्वारा नगर में गंदगी फैलाने पर बस मालिको कंडक्टर आदि पर चालानी कार्यवाही
उपरोक्त प्रावधान संदर्भित आदेश प्रदेश के समस्त नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद क्षेत्रों में प्रभावशील है आम जन स्वच्छता ऐप तथा निकाय कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।