सागर|कलेक्टर संदीप जी.आर. के आदेशानुसार लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 के तहत लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओ सर्वसंबंधित विभाग की सेवाओं को लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से ऑनलाईन प्रदान करना प्रावधानित किया गया हैं।
लोक सेवा प्रबंधन पोर्टल www.mpedistrict.gov.in में उक्त सेवाओं को ऑनलाईन किया गया हैं। पोर्टल अवलोकन में यह तथ्य सामने आया हैं कि दिनांक 20.08.2024 तक इन सेवाओ के समस्त विभागो में प्राप्त आफलाईन आवेदन पत्रो का लोक सेवा प्रबंधन अंतर्गत www.mpedistrict.gov.in के माध्यम से पंजीयन नहीं हुआ हैं। इससे स्पष्ट हैं कि लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से उक्त सेवाओ का प्रदाय कम मात्रा में किया जा रहा हैं ।
तहसील कार्यालय में RCMS के तहत/अन्य कार्यालयो में उक्त सेवाओं के ऑफलाईन आवेदन लिया जाकर निराकरण किया जा रहा हैं। अतः लोक सेवा केन्द्रो के मार्फत दी जाने वाली 342 सेवाओ की शासन की मंशा के अनुरूप न होने से यह प्रक्रिया बंद कर केवल लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से समस्त आवेदनो का ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत वेवसाईट के माध्यम से दर्ज कर आवेदक को शासन निर्देशानुसार नियम 3 अंतर्गत प्रारूप 1 में अभिस्वीकृति प्रदान करते हुए उपरोक्त सेवाएँ दी जाना आदेशित किया गया हैं एवं समस्त विभागीय प्रमुख जिला सागर/कार्यालय प्रमुख जिला सागर समस्त को निर्देशित किया गया हैं कि कार्यालयीन सूचना पटल पर आम जनता को उपरोक्त निर्देश की सूचना हेतु सूचना चस्पा करें तथा उक्त निर्देशो का पालन कराया जाना सुनिश्चित करे।
लोक सेवा केन्द्रो के मार्फत दी जाने वाली 342 सेवाओ की शासन की मंशा के अनुरूप न होने से यह प्रक्रिया बंद,सागर कलेक्टर के निर्देश
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