Sunday, October 26, 2025
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सूचना का अधिकार:मनमर्जी के  नियमो पर चलती सागर की रहली जनपद,

मप्र सागर।रहली।सागर जिले की रहली जनपद मनमर्जी के लिए पहले ही चर्चित है, रही बात नियमों की तो शासन के नियम की भी निकल जाए दम तो बड़ी बात नहीं होती।  मामला रहली जनपद से जुड़ा है जहां जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सूचना के अधिकार का नियमों को जानबूझकर नजरअंदाज कर जानकारी किए गुमराह किया जा रहा है।मजेदार बात ये है कि अधिकारियों को नियमो का हवाला देकर दिए गए आवेदनों पर भी कार्यवाही नही की जा रही है।जनपद के अधिकारीयो को न तो नियमों की चिंता है न ही सूचना आयुक्त और हाईकोर्ट का भय।

ये है मामला

रहली में आर टी आई एक्टिविस्ट मुकेश अग्निहोत्री के द्वारा लोकसूचना अधिकारी जनपद पंचायत रहली को नियमानुसार सूचना का अधिकार के तहत आवेदन देकर ग्राम पंचायत बरखेरा सिकंदर से संबंधित जानकारियां चाही गई थी।लोकसूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार जानकारियां नही दी गई और आवेदक को डाक के माध्यम से आवेदन वापिस कर दिया एवं लेख किया गया कि आवेदक सीधे ग्राम पंचायत को आवेदन देकर जानकारियां प्राप्त करें।लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्राबधान का उलंघन किया गया है।

अपीलीय अधिकारी ने भी दिखाया ठेंगा

आर टी आई एक्टिविस्ट मुकेश अग्निहोत्री पत्रकार के द्वारा लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी आर जी अहिरवार जनपद सीईओ को प्रथम अपीलीय आवेदन किया गया आवेदन के साथ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्राबधान की छायाप्रति भी संलग्न की गई।प्रथम अपीलीय अधिकारी आर जी अहिरवार द्वारा सूचना के अधिकार का उलंघन करते हुए आवेदक को डाक द्वारा आवेदन वापिस कर दिया गया एवं आवेदन सीधा लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बरखेरा सिकंदर को करने का लेख किया ग

यह है नियम धारा 6(3)

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 6 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि यदि प्राप्त आवेदन की जानकारी किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है अथवा जानकारी की विषयवस्तु अन्य प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबद्ध है तो उक्त आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी को 5 दिन के अंदर अंतरित किया जावेगा,एवं संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध करानी होगी।

राज्य सूचना आयोग में जाना मजबूरी

इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश अग्निहोत्री पत्रकार का कहना है कि लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार 2005 का जानबूझ का हनन किया गया है इसकी विधिवत राज्य सूचना आयोग में अपील करूँगा।श्री अग्निहोत्री का कहना है किI जनपद के अधिकारियों के द्वारा जानबूझ कर फर्जीबाड़े पर पर्दा डालने के लिए जानकारियां नही दी जा रही है।

Yogesh Soni Editor
Yogesh Soni Editorhttp://khabaronkiduniya.com
पत्रकारिता मेरे जीवन का एक मिशन है,जो बतौर ए शौक शुरू हुआ लेकिन अब मेरा धर्म और कर्म बन गया है।जनहित की हर बात जिम्मेदारों तक पहुंचाना,दुनिया भर की वह खबरों के अनछुए पहलू आप तक पहुंचाना मूल उद्देश्य है।
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