इदौर: आगामी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट एक्शन मोड में आ गया है। छात्रों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों और नियमों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे (DJ) व लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं।
परीक्षाओं की संवेदनशीलता पर पुलिस का कड़ा रुख
अक्सर देखा जाता है कि शादी-ब्याह या अन्य आयोजनों में देर रात तक बजने वाले डीजे के कारण विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग होती है। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शोर मचाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कोलाहल अधिनियम के तहत उपकरण जब्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
इन नियमों का पालन करना है अनिवार्य:
प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
- रात्रि प्रतिबंध: रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- अनिवार्य अनुमति: किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है। इसमें भी निर्धारित डेसिबल (ध्वनि सीमा) का पालन करना होगा।
- साइलेंस जोन: शिक्षण संस्थानों के आसपास किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
